November 24, 2024
Mcd में स्टैंडिंग कमिटी के 18वें सदस्य के चुनाव के खिलाफ Aap जाएगी सुप्रीम कोर्ट, जानें पूरा मामला

MCD में स्टैंडिंग कमिटी के 18वें सदस्य के चुनाव के खिलाफ AAP जाएगी सुप्रीम कोर्ट, जानें पूरा मामला​

दिल्‍ली की मुख्‍यमंत्री आतिशी का कहना है कि MCD में जो चुनाव कल BJP ने कराया वो असंवैधानिक और गैर कानूनी है. इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.

दिल्‍ली की मुख्‍यमंत्री आतिशी का कहना है कि MCD में जो चुनाव कल BJP ने कराया वो असंवैधानिक और गैर कानूनी है. इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.

दिल्‍ली नगर निगम (MCD) में शुक्रवार को स्टैंडिंग कमिटी के 18वें सदस्य के चुनाव के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है. दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका आज ही दाखिल होगी. सीएम आतिशी ने कहा, ‘दिल्ली नगर निगम का एक्ट बिल्कुल स्पष्ट है कि मीटिंग बुलाने की पावर सिर्फ़ मेयर के पास है, कॉर्पोरेशन की बैठक करने का अधिकार सिर्फ मेयर या उनकी गैर मौजूदगी में डिप्टी मेयर के पास है, तो ऐसे में इस गैर लोकतांत्रिक चुनाव के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और आज ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे.’

DMC एक्‍ट 1957 क्‍या कहता है?

MCD स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव कॉर्पोरेशन की मीटिंग में होगा.कॉर्पोरेशन की मीटिंग, समय और स्थान तय करना सिर्फ़ मेयर का अधिकार है.कॉर्पोरेशन की जब भी मीटिंग होगी, तो उसकी पीठासीन अधिकारी मेयर होगी, अगर मेयर नहीं है तो डिप्टी मेयर होगा.स्टैंडिंग कमेटी के एक सदस्य के चुनाव की तारीख, समय और जगह सिर्फ़ मेयर तय कर सकती है.जब स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के लिए सदन बैठेगा, तो इसकी अध्यक्षता मेयर करेगी ये DMC Act कहता है.

आम आदमी आदमी का कहना है कि उपराज्‍यपाल वीके सक्‍सेना ने बिना अधिकार होते हुए, एमसीडी कमिश्नर ने बिना अधिकार होते हुए एक IAS अधिकारी एडिशनल कमिश्नर को पीठासीन अधिकारी बनाकर चुनाव करवा दिया. अगर बीजेपी में हिम्मत है, तो आम आदमी पार्टी का मुकाबला चुनाव में करके दिखाएं. अगर MCD का चुनाव करवाना है, तो MCD भंग करो, करवाओ MCD का चुनाव. फिर दूध का दूध और पानी का पानी होने दो कि दिल्ली की जनता किसको चाहती है. हम इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और आज ही सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका दाखिल होगी.

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