मुंबई के Ballard Pier में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत की ओर से 21 नवंबर को यह नोटिस जारी किया गया है। इस वीडियो में ध्यान फाउंडेशन और इसके फाउंडर, Yogi Ashwini को निशाना बनाया गया था। ध्यान फाउंडेशन ने भी लगभग दो वर्ष पहले यूट्यूब के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की थी। यूट्यूब का मालिकाना हक गूगल के पास है।
मुंबई के Ballard Pier में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत की ओर से 21 नवंबर को यह नोटिस जारी किया गया है। इस वीडियो में ध्यान फाउंडेशन और इसके फाउंडर, Yogi Ashwini को निशाना बनाया गया था। ध्यान फाउंडेशन ने भी लगभग दो वर्ष पहले यूट्यूब के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की थी। यूट्यूब का मालिकाना हक गूगल के पास है।
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