January 18, 2025
Budget 2025: क्या आगामी बजट में वित्त मंत्री ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म कर देंगी? जानें क्या कह रहे एक्सपर्ट्स

Budget 2025: क्या आगामी बजट में वित्त मंत्री ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म कर देंगी? जानें क्या कह रहे एक्सपर्ट्स​

Income Tax Budget 2025: भले ही न्यू टैक्स रिजीम सरल होने के कारण ज्यादा पॉपुलर हो गई है लेकिन कई टैक्सपेयर्स अभी भी पुराने टैक्स सिस्टम को उसकी कटौतियों और छूटों के कारण पसंद करते हैं, जैसे कि सेक्शन 80C और 80D.

Income Tax Budget 2025: भले ही न्यू टैक्स रिजीम सरल होने के कारण ज्यादा पॉपुलर हो गई है लेकिन कई टैक्सपेयर्स अभी भी पुराने टैक्स सिस्टम को उसकी कटौतियों और छूटों के कारण पसंद करते हैं, जैसे कि सेक्शन 80C और 80D.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को आम बजट (Union Budget 2025) पेश करने वाली हैं. इस बजट से पहले चर्चा हो रही है कि क्या सरकार पुराने टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) को खत्म कर सकती है. न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) को 1 अप्रैल 2020 से लागू किया गया था, और शुरुआत में इसे टैक्सपेयर्स (Taxpayers) के लिए ऑप्शनल रखा गया था. हालांकि, 1 अप्रैल 2023 से इसे डिफॉल्ट टैक्स रिजीम (Default Tax Regime) बना दिया गया है.

ओल्ड टैक्स रिजीम में कई तरह की कटौतियों (Deductions) और छूट (Exemptions) मिलती थीं, जिस वजह से इसे लोग ज्यादा पसंद करते हैं. वहीं, न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स दरें (Tax Rates) कम हैं, लेकिन छूट और कटौतियों का फायदा बहुत कम है.

क्या Old Tax Regime खत्म हो जाएगी?

क्या आने वाले समय में पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) खत्म हो जाएगी? सरकार की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम को समाप्त कर देगी. हालांकि, इसके भविष्य को लेकर टैक्सपेयर्स के बीच चर्चा जारी है.

हाल ही में वित्त मंत्री ने कहा था कि सरकार इनकम टैक्स सिस्टम को आसान बनाना चाहती है. इस वजह से टैक्सपेयर्स अनुमान लगा रहे हैं कि सरकार पुरानी कर व्यवस्था को हटाकर नई टैक्स रिजीम लागू कर सकती है.

भले ही न्यू टैक्स रिजीम सरल होने के कारण ज्यादा पॉपुलर हो गई है लेकिन कई टैक्सपेयर्स अभी भी पुराने टैक्स सिस्टम को उसकी कटौतियों और छूटों के कारण पसंद करते हैं, जैसे कि सेक्शन 80C और 80D.

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, होम लोन और पब्लिक प्रोविडेंट फंड भविष्य (PPF) जैसे बचत साधनों में निवेश पर 1.5 लाख रुपये तक की कटौती का फायदा मिलता है.सेक्शन 80D लोगों को अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसियों पर भुगतान किए गए प्रीमियम पर कटौती क्लेम करने की इजाजत देता है. इससे टैक्सपेयर्स को अपनी टैक्सेबल इनकम कम करने में मदद मिलती है.

क्या मोदी सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म कर देगी?

टैक्स और इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन (Balwant Jain) ने द मिंट से कहा, “नई टैक्स रिजीम के प्रति सरकार के पक्षपाती रवैये, इसे चुनने वाले लोगों की बढ़ती संख्या और इस फैक्ट को देखते हुए कि नई टैक्स रिजीम की शुरुआत के बाद पुरानी टैक्स रिजीम के तहत मिलने वाली विभिन्न कटौतियों की सीमाएं नहीं बढ़ाई गई हैं, अगर वित्त मंत्री पुरानी टैक्स रिजीम को पूरी तरह खत्म कर दें तो चौंकिएगा नहीं.”

उन्होंने आगे कहा कि चूंकि सरकार चाहती है कि आप अपनी वास्तविक इनकम रिपोर्ट करें, जो नई टैक्स रिजीम का आधार है, इसलिए देर-सवेर ऐसा होने की संभावना है.भले ही सरकार ने पुराने टैक्स सिस्टम को समाप्त करने के संबंध में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन इस पर लगातार बातचीत से संकेत मिलता है कि ऐसा होना असंभव नहीं है. खासकर न्यू टैक्स रिजीम की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए.

फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर सरकार पुरानी टैक्स रिजीम को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का निर्णय लेती है, तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि लोगों, खासतौर पर मध्यम वर्ग के लोगों को अपने फाइनेंस प्लान बनाने के लिए प्रेरित रखने के लिए नई टैक्स रिजीम में आवश्यक कटौतियां शामिल की जाएं.

किसे होगा सबसे ज्यादा नुकसान

टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर वित्त मंत्री ओल्ड टैक्स रिजीम खत्म करती हैं तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान होम लोन लेने वालों को होगा. कई लोग होम लोन इसलिए लेते हैं, क्योंकि इससे उनके घर का सपना तो पूरा होता ही है साथ ही उनकी टैक्स लायबिलिटी भी काफी कम हो जाती है. अगर ओल्ड टैक्स रिजीम खत्म हो जाती है तो उन्हें होम लोन पर मिलने वाला टैक्स बेनेफिट मिलना बंद हो जाएगा.

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