January 30, 2025
सुप्रीम कोर्ट का आदेश: दिल्ली Ncr में सभी वाहनों पर अनिवार्य होगा ईंधन स्टीकर

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: दिल्ली-NCR में सभी वाहनों पर अनिवार्य होगा ईंधन स्टीकर​

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलर कोडेड स्टीकर को अनिवार्य कर दिया और निर्देश दिया कि उन वाहनों से संबंधित PUC प्रमाणपत्र, मालिक का हस्तांतरण, पता परिवर्तन आदि की अनुमति नहीं दी जाएगी जो कलर कोड का अनुपालन नहीं करते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलर कोडेड स्टीकर को अनिवार्य कर दिया और निर्देश दिया कि उन वाहनों से संबंधित PUC प्रमाणपत्र, मालिक का हस्तांतरण, पता परिवर्तन आदि की अनुमति नहीं दी जाएगी जो कलर कोड का अनुपालन नहीं करते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए कहा है कि दिल्ली- NCR में चलने वाले सभी वाहनों को विंडशील्ड पर होलोग्राम आधारित स्टिकर लगाना होगा. ताकि इस्तेमाल किए जा रहे ईंधन की प्रकृति का संकेत मिल सके.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलर कोडेड स्टीकर को अनिवार्य कर दिया और निर्देश दिया कि उन वाहनों से संबंधित PUC प्रमाणपत्र, मालिक का हस्तांतरण, पता परिवर्तन आदि की अनुमति नहीं दी जाएगी जो कलर कोड का अनुपालन नहीं करते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में NCR में वाहनों के लिए कलर कोडेड स्टिकर के उपयोग को मंजूरी दी थी. इसके अनुसार पेट्रोल/सीएनजी वाहनों के लिए हल्के नीले रंग का स्टिकर, डीजल वाहनों के लिए नारंगी रंग और ईवी के लिए हरा रंग का स्टिकर इस्तेमाल किया जाना था. लेकिन इसे अनिवार्य नहीं बनाया गया था और अनुपालन सुनिश्चित करने का कोई प्रावधान नहीं था. स्टिकर खराब गुणवत्ता वाले ईंधन का उपयोग करने वाले वाहनों की पहचान करने और उच्च प्रदूषण वाले दिनों में खराब गुणवत्ता वाले ईंधन का उपयोग करने वाले वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने में मदद करते हैं.

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने राज्य सरकार को कलर कोड का अनुपालन नहीं करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया और कहा है कि जो इन निर्देशों का पालन नहीं करते उन वाहनों को PUC प्रमाणपत्र, फिटनेस सर्टिफिकेट न दिया जाए गाड़ी को खरीदा और बेचा न जा सके और पता परिवर्तन आदि की अनुमति न दी जाए. पीठ ने कहा कि ‘हम अगस्त 2018 के आदेश को संशोधित करते हैं और निर्देश देते हैं कि 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद खरीदे गए वाहनों पर ये प्रावधान लागू होंगे और जो आदेश का पालन नहीं करते उन पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192 के तहत कार्रवाई संबंधित सरकारों द्वारा शुरू की जाएगी

कौन सा स्टीकर किस गाड़ी के लिए ?

पेट्रोल और CNG वाहनों के लिए हल्के नीले रंग का स्टीकर : पेट्रोल और CNG वाहनों को अपनी गाड़ी के विंडशील्ड पर हल्के और नीले रंग का होलोग्राम स्टीकर लगाना अनिवार्य हो गया है, इस स्टिकर पर वाहन का पंजीकरण नंबर भी होना जरुरी है डीजल वाहनों के लिए नारंगी रंग : सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किए गए निर्देशों के अनुसार डीजल वाहनों के विंडशील्ड पर नारंगी रंग का होलोग्राम स्टीकर लगाना अनिवार्य है जिससे डीजल की गाड़ी को आसानी से पहचाना जा सके EV के लिए हरे रंग का स्टिकर : इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनी गाड़ी के विंडशील्ड पर हरे रंग का स्टीकर लगाना अब जरूरी हो गया है जिससे EV गाडियां अलग से पहचान में आए NDTV India – Latest

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