Women Reservation Bill now become law: संसद के विशेष सत्र के दौरान पास हुआ महिला आरक्षण बिल अब कानून बन चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बिल पर हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन चुका है। सरकार ने राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। महिला आरक्षण कानून के लागू होने के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। यह बात दीगर है कि यह रिजर्वेशन नई जनगणना और परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा। हालांकि, इन सारी प्रक्रियाओं के पहले महिला आरक्षण कानून को देश की विधानसभाओं में पास करवाना जरूरी है। कम से कम 50 प्रतिशत राज्यों में इस बिल को पास कराना जरूरी है।
हालांकि, इन सारी प्रक्रियाओं के पहले महिला आरक्षण कानून को देश की विधानसभाओं में पास करवाना जरूरी है।
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