कर्नाटक के सामाजिक कार्यकर्ता एस विगनेश शिशिर द्वारा दायर जनित याचिका के अनुसार अगर राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता पाई जाती है तो उनके खिलाफ फैसला किया जा सकता है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में राहुल गांधी के दोहरी नागरिकता होने के आरोप में दायर जनहित याचिका में सोमवार को केंद्र सरकार ब्यौरा देगी. इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को 19 दिसंबर को निर्देश दिया था कि वह कार्रवाई का ब्यौरा 24 मार्च को कोर्ट में पेश करें. इसके बाद आज केंद्र द्वारा इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने वाली है. इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है और उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार इसपर स्पष्ट रुख पेश करेगी.
कर्नाटक के सामाजिक कार्यकर्ता एस विगनेश शिशिर द्वारा दायर जनित याचिका के अनुसार अगर राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता पाई जाती है तो उनके खिलाफ फैसला किया जा सकता है. याचिका इस दावे के आधार पर दाखिल हुई थी कि राहुल गांधी भारत के साथ साथ ब्रिटेन के भी नागरिक हैं. ऐसे में वह संविधान के अनुच्छेद 84(ए) के तहत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं.
क्या है राहुल गांधी की नागरिकता का मामला
दरअसल, 1 जुलाई 2024 को कर्नाटक के वकील और बीजेपी सदस्य एस विग्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इसमें उन्होंने राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता होने का भी आरोप लगाया था. याचिकाकर्ता ने ब्रिटिश सरकार के 2022 के गोपनीय मेल का हवाला देते हुए यह आरोप लगाया था. विग्नेश शिशिर ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9(2) के तहत राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की थी.
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