June 20, 2026

ट्रांसजेंडर को अपनी पहचान छिपाने की ज़रूरत नहीं है, जानिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा ​

सुनवाई के दौरान कहा गया कि जिस ऑर्डर पर सवाल उठाया गया है वह स्पेशल एक्ट और स्पेशल एक्ट के तहत जारी सर्टिफिकेशन का उल्लंघन है. इस बारे में ट्रांसजेंडर स्पेशल एक्ट के मकसद और कारणों के स्टेटमेंट से क्लॉज (F) में पता चलता है कि कोई भी कंपनी नौकरी, भर्ती, प्रमोशन और दूसरे संबंधित मामलों में ट्रांसजेंडर लोगों के साथ भेदभाव नहीं करेगी.

सुनवाई के दौरान कहा गया कि जिस ऑर्डर पर सवाल उठाया गया है वह स्पेशल एक्ट और स्पेशल एक्ट के तहत जारी सर्टिफिकेशन का उल्लंघन है. इस बारे में ट्रांसजेंडर स्पेशल एक्ट के मकसद और कारणों के स्टेटमेंट से क्लॉज (F) में पता चलता है कि कोई भी कंपनी नौकरी, भर्ती, प्रमोशन और दूसरे संबंधित मामलों में ट्रांसजेंडर लोगों के साथ भेदभाव नहीं करेगी. सुनवाई के दौरान कहा गया कि जिस ऑर्डर पर सवाल उठाया गया है वह स्पेशल एक्ट और स्पेशल एक्ट के तहत जारी सर्टिफिकेशन का उल्लंघन है. इस बारे में ट्रांसजेंडर स्पेशल एक्ट के मकसद और कारणों के स्टेटमेंट से क्लॉज (F) में पता चलता है कि कोई भी कंपनी नौकरी, भर्ती, प्रमोशन और दूसरे संबंधित मामलों में ट्रांसजेंडर लोगों के साथ भेदभाव नहीं करेगी. NDTV India – Latest

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