दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड न देने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड न देने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. NDTV India – Latest
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