पॉपुलर फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। शुक्रवार को फिल्ममेकर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। दरअसल, चेक बाउंस मामले में फंसे राम गोपाल वर्मा ने कुछ समय पहले ही सजा में राहत दिए जाने पर कोर्ट से अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। मुंबई कोर्ट ने हाल ही में राम गोपाल वर्मा की सजा निलंबित करने के मामले की सुनवाई की। जज ने उनकी याचिका खारिज करने के साथ, उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। दरअसल, राम गोपाल वर्मा के वकील दुरेंद्र के.एच. शर्मा ने दो याचिका दायर की थीं। पहली जमानत के लिए और दूसरी सजा में राहत के लिए। दोषी ठहराए जा चुके हैं राम गोपाल वर्मा रामगोपाल वर्मा की फर्म ने ‘श्री’ नाम की एक कंपनी को चेक के जरिए 2.38 लाख रुपए का भुगतान किया था। यह चेक बाउंस हो गया। कंपनी ने महेशचंद्र मिश्रा के जरिए राम गोपाल पर केस दर्ज कराया था। 2022 में इस मामले में वर्मा को 5000 रुपए के निजी बॉन्ड पर जमानत मिल गई थी। जिस अपराध के तहत रामगोपाल वर्मा को यह सजा सुनाई गई है, वह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत आता है। करीब 7 साल बाद इस मामले में 21 जनवरी को कोर्ट ने फैसला सुनाया। न्यायिक मजिस्ट्रेट वाई पी पुजारी ने राम गोपाल वर्मा को दोषी करार देते हुए 3 महीने की जेल की सजा और उन पर 3 लाख 72 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। बताते चलें कि राम गोपाल वर्मा फिल्मों से ज्यादा अपने बयानों और शिकायतों के चलते ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। कुछ समय पहले ही उन्होंने राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके चलते उनके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज हुई थीं। इससे पहले 11 नवंबर 2024 को उनके खिलाफ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की गरिमा को ठेस पहुंचाने के मामले में शिकायत दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि फिल्ममेकर ने सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, उनके बेटे नारा लोकेश, बहू ब्रह्माणी और अन्य टीडीपी नेताओं की छवि को धूमिल किया था।बॉलीवुड | दैनिक भास्कर
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