मुंबई के एक सेशन कोर्ट ने गुरुवार को एक्टर एजाज खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। एजाज के खिलाफ एक एक्ट्रेस ने रेप का केस दर्ज कराया था। पीड़िता का आरोप है कि एजाज ने शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए। वहीं, मामले में एजाज खान ने अपनी याचिका में दावा किया कि महिला को पता था कि वह पहले से शादीशुदा है। उनका कहना है कि दोनों के बीच जो भी हुआ, वह आपसी सहमति से हुआ। एजाज ने कोर्ट में ये भी कहा कि उसके पास व्हाट्सएप चैट्स और वीडियो के रूप में सबूत हैं। उनका आरोप है कि महिला ने केस वापस लेने के बदले 10 लाख रुपये की मांग की थी। बता दें कि मामले में FIR चारकोप पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। शिकायत में महिला ने कहा कि एजाज खान ने खुद को सेलेब्रिटी और रिएलिटी शो होस्ट बताकर उस पर प्रभाव जमाया। उन्होंने अप्रैल महीने में शादी और आर्थिक मदद देने का वादा करके कई बार शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने किया एजाज की अग्रिम जमानत का विरोध हालांकि, पुलिस ने एजाज की अग्रिम जमानत का विरोध किया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जरूरी है। एजाज का फोन बरामद करना, चैट्स की जांच, और अन्य डिजिटल सबूत जुटाना बाकी है। कोर्ट ने पूछताछ को बताया जरूरी
सेशन कोर्ट के जज डी जी धोबले ने अपने आदेश में कहा कि FIR में साफ-साफ तारीख, जगह और घटनाओं का जिक्र है। महिला को सिर्फ शादी का वादा नहीं, बल्कि प्रोफेशनल और फाइनेंशियल मदद का भरोसा भी दिया गया था। जज ने कहा कि यह सिर्फ सहमति से बना रिश्ता नहीं लग रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि सहमति धोखे या झूठे वादों के आधार पर ली गई है। कोर्ट ने आगे कहा कि व्हाट्सएप चैट्स में ऐसा कुछ नहीं दिखता कि महिला ने पैसे मांगे हों। ऐसे में एजाज की कस्टडी में पूछताछ जरूरी है। वहीं, मामले में पुलिस ने ये भी कहा कि एजाज पहले भी ड्रग्स केस में फंसे थे। अगर उन्हें अग्रिम जमानत मिलती है, तो वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं या गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।बॉलीवुड | दैनिक भास्कर
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