आधार कार्ड में नाम में बदलाव के लिए नियम पहले से सख्त हो गए हैं। गैजेट नोटिफिकेशन के साथ ही आवेदक को अपना एक पुराना आईडी प्रूफ भी सब्मिट करवाना होगा जिसमें उसका पुराना नाम लिखा हो। आवदेक को केवल 2 अटेंप्ट मिलेंगे। जन्मतिथि के मामले में 18 वर्ष से कम उम्र के आवेदकों के लिए केवल अधिकृत राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र ही प्रूफ के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
आधार कार्ड में नाम बदलवाने के लिए नियम हुए सख्त! अब करना होगा यह काम
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