देश में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) ने सभी क्रिप्टो एक्सचेंजों से उनके यूजर्स के नो-युअर-कस्टमर (KYC) डेटा का वेरिफिकेशन जून के अंत तक कराने का निर्देश दिया है। सभी क्रिप्टो एक्सचेंजों को 18 महीने से पुरानी KYC डिटेल्स को रिफ्रेश करना होगा। FIU ने क्रिप्टो एक्टिविटीज की कड़ी निगरानी की योजना बनाई है।