दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूलों में छात्रों के लिए स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक को अव्यवहारिक बताते हुए कहा कि यह सेफ्टी और कम्युनिकेशन के लिए जरूरी हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि तकनीक के बढ़ते उपयोग को देखते हुए स्मार्टफोन पर पूरी तरह बैन लगाना सही नहीं होगा। हालांकि, इसका अनुशासित और सीमित यूसेज जरूरी है। कोर्ट ने यह टिप्पणी एक छात्र की याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें स्कूल में स्मार्टफोन लाने की अनुमति मांगी गई थी। कोर्ट ने कहा कि स्कूलों को स्मार्टफोन के उपयोग पर स्पष्ट नियम बनाने चाहिए, जिससे छात्रों की सुरक्षा बनी रहे और अनावश्यक दुष्प्रभावों से बचा जा सके।
दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूलों में छात्रों के लिए स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक को अव्यवहारिक बताते हुए कहा कि यह सेफ्टी और कम्युनिकेशन के लिए जरूरी हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि तकनीक के बढ़ते उपयोग को देखते हुए स्मार्टफोन पर पूरी तरह बैन लगाना सही नहीं होगा। हालांकि, इसका अनुशासित और सीमित यूसेज जरूरी है। कोर्ट ने यह टिप्पणी एक छात्र की याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें स्कूल में स्मार्टफोन लाने की अनुमति मांगी गई थी। कोर्ट ने कहा कि स्कूलों को स्मार्टफोन के उपयोग पर स्पष्ट नियम बनाने चाहिए, जिससे छात्रों की सुरक्षा बनी रहे और अनावश्यक दुष्प्रभावों से बचा जा सके।
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