NPCI ने UPI ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। नए नियमों के अनुसार, यदि किसी मोबाइल नंबर को 90 दिनों तक उपयोग नहीं किया गया, तो उसे टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा री-असाइन किया जा सकता है। अब UPI से लिंक ऐसे पुराने और निष्क्रिय मोबाइल नंबरों को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अगर आपका बैंक से लिंक नंबर बंद या बदला गया है, तो आपकी UPI ID अनलिंक हो सकती है और आप UPI सर्विसेज का यूज नहीं कर पाएंगे।
NPCI ने UPI ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। नए नियमों के अनुसार, यदि किसी मोबाइल नंबर को 90 दिनों तक उपयोग नहीं किया गया, तो उसे टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा री-असाइन किया जा सकता है। अब UPI से लिंक ऐसे पुराने और निष्क्रिय मोबाइल नंबरों को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अगर आपका बैंक से लिंक नंबर बंद या बदला गया है, तो आपकी UPI ID अनलिंक हो सकती है और आप UPI सर्विसेज का यूज नहीं कर पाएंगे।
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