CDSCO के सूत्रों का कहना है कि इ-पिल या अनवांटेड-72 जैसी आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली (Contraceptive Drugs) (ईसीपी) ब्रांडों की बिक्री और वितरण के संबंध में वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा.
हार्मोनल गर्भनिरोधक दवाओं की बिक्री के नियमों (Contraceptive Pills) में किसी भी तरह के बदलाव नहीं किए जा रहे हैं, मीडिया में चल रही नियमों में बदलाव वाली खबरें गलत हैं. ये जानकारी CDSCO के अधिकारिक सूत्रों के हवाले से सामने आई है. दरअसल खबरों में ये बताया जा रहा कि शेड्यूल H और K दवाओं के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव है. जब कि ये बात सही नहीं है.
गर्भनिरोधक दवाओं की बिक्री के नियमों में बदलाव नहीं
CDSCO के सूत्रों का कहना है कि इ-पिल या अनवांटेड-72 जैसी आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली (ईसीपी) ब्रांडों की बिक्री और वितरण के संबंध में वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा. वर्तमान में, गर्भनिरोधक दवाएं जैसे केंट्रोक्रोमन और एथिनाइलएस्ट्राडियोल ड्रग्स नियमों की अनुसूची H के तहत आती हैं. जिसका मतलब है कि ये दवाएं केवल डॉक्टर के पर्चे पर ही बेची जा सकती हैं.
बिना डॉक्टर के पर्चे के खरीद सकेंगे ये दवाएं
इसके अलावा डीएल-नोर्गेस्ट्रेल, लेवोनोर्गेस्ट्रेल, सेंट्रोक्रोमन, डेसोगेस्ट्रेल जैसी दवाएं अनुसूची k के तहत आती है. जिसका
मतलब है कि इन विशिष्ट दवाओं के लिए डॉक्टर के पर्चे की जरूरत नहीं है. बिना पर्चे के भी ये दवाएं खरीदी जा सकती हैं. इस प्रस्तावित संशोधन का मकसद उपभोक्ताओं के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करना है, न कि वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव करना.
ये दवाएं अब भी बिना पर्चे खरीदी जा सकेंगी
कहा गया है कि अनुसूची k के तहत आने वाली दवाएं अभी भी पर्चे के बिना उपलब्ध होंगी, जैसे कि फिलहाल ली जा रही हैं. अन्य सभी दबओं के लिए डॉक्टर के पर्चे की जरूरत होगी, जैसे कि अब भी होता है. CDSCO के सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में मीडिया में दिखाई जा रही खबरें सही नहीं हैं. ये भी कहा गया है कि बिना पर्चे से पर्चे श्रेणी में दवाओं को लाने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है. इ-पिल या अनवांटेड-72 जैसी आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली (ईसीपी) ब्रांडों की बिक्री और वितरण में कोई बदलाव नहीं होगा.
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