कानून के अनुसार, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, 1971 की धारा 15(b) के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही तभी शुरू की जा सकती है जब अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल इसकी अनुमति देते हैं. कानून के अनुसार, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, 1971 की धारा 15(b) के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही तभी शुरू की जा सकती है जब अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल इसकी अनुमति देते हैं. NDTV India – Latest
More Stories
IRCTC पर आपका अकाउंट हो सकता है बंद, जल्दी से करा लें सत्यापन
भारत ने एशियाई विकास बैंक से पाकिस्तान को मिलने वाली वित्तीय सहायता पर कड़ा विरोध जताया
बेंगलुरु में RCB के जश्न के दौरान मची भगदड़ की वजह आई सामने, चश्मदीदों ने बताया आखिर हुआ क्या था