अग्रिम जमानत के खिलाफ कर्नाटक सरकार की तरफ से दाखिल की गई याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी.
कर्नाटक के चर्चित सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत को रद्द करने से साफ इनकार कर दिया. प्रज्वल रेवन्ना की भवानी रेवन्ना की अग्रिम जमानत बरकरार रहेगी. अग्रिम जमानत के खिलाफ कर्नाटक सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी.
कर्नाटक हाई कोर्ट ने सशर्त दी जमानत
कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपहरण मामले में उन्हें अग्रिम जमानत दी है भवानी रेवन्ना को इस शर्त पर अग्रिम जमानत दी गई है कि वह मैसूर और हसन जिलों का दौरा नहीं करेंगी. भवानी रेवन्ना पर उस महिला का अपहरण करने का आरोप है, जिसके साथ प्रज्वल ने कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया था. दावा है कि उसका अपहरण इसलिए किया था, ताकि उसे शिकायत करने से रोका जा सके.
प्रज्वल रेवन्ना पर क्या आरोप
प्रज्वल रेवन्ना पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं. प्रज्वल पर ये भी आरोप है कि वो महिलाओं का यौन शौषण करते वक्त खुद ही वीडियो रिकॉर्ड करता था. बाद में रिकॉर्डिंग दिखाकर महिलाओं को ब्लैकमेल कर बार-बार बलात्कार करता था. आरोपों के मुताबिक ये रिकॉर्डिंग प्रज्वल अपने मोबाइल फोन पर करता था. प्रज्वल के इसी मोबाइल फोन से उसके ड्राइवर कार्तिक गौड़ा ने अश्लील वीडियो और तस्वीरें डाउनलोड की थी, जो की पेन ड्राइव्स के जरीए इस साल अप्रैल के तीसरे हफ्ते में सार्वजनिक की गईं. जिसके बाद प्रज्वल की मुसीबतें बढ़ती चली गई
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