अदालत ने कहा कि वह आयोग को सभी एजेंसियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने, जवाब लेने और उन पर मुकदमा चलाने का निर्देश देंगे. इसके साथ ही अदालत ने AQI के आंकड़े दिखाए जाने की भी मांग की.
दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में (Supreme Court On Pollution) सुनवाई हुई. शीर्ष अदालत ने कहा कि दिल्ली में स्कूल खोलने का फैसला कमीशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट (CAQM) करे. CAQM मंगलवार तक तय करे कि स्कूल खुलेंगे या नहीं. कोर्ट ने कहा कि GRAP-4 प्रतिबंधों की वजह से समाज के कई वर्ग प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं. इसलिए अगले आदेशों तक सभी राज्य लेबर सेस फंड से निर्माण मजदूरों को निर्माण कार्य बंद रहने की अवधि तक अलाउंस (भत्ता) देंगे. वहीं, ग्रेप-4 के प्रावधानों में ढील दी जाएगी या नहीं… अदालत अगली सुनवाई में ये फैसला करेगा. अब 28 नवंबर को अगली सुनवाई होनी है.
वायु प्रदूषण पर आज की सुनवाई में शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार से पूछा कि उन्होंने पुलिस को विशेष निर्देश देने के लिए क्या कदम उठाए? इस पर दिल्ली सरकार ने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है और दिल्ली पुलिस उनके अधीन नहीं आती है. वहीं अदालत ने CAQM और केंद्र से भी पूछा कि क्या उन्होंने पुलिस को कोई विशेष निर्देश दिए थे.
केंद्र CAQM ने जवाब दिया कि इस बारे में आदेश जारी किए गए थे. आदेश उनके पास नहीं हैं. उन्होंने 23 चेकिंग पोस्ट के लिए आदेश जारी किए हैं. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि बाकी क्षेत्रों में क्यों आदेश जारी नहीं किए गए. वहीं अदालत ने कहा कि अधिकारियों को तैनात करने के लिए आप बाध्य थे, तो ऐसा क्यों नहीं किया. अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वह दिल्ली पुलिस आयुक्त से सीएक्यूएम अधिनियम के तहत दंडित करने के लिए कहने जा रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट- यह लापरवाही सिर्फ़ 23 पॉइंट्स पर ही क्यों की गई? सुप्रीम कोर्ट- हम आयोग को धारा 14 सीएक्यूएम अधिनियम के तहत दिल्ली के आयुक्त पर मुकदमा चलाने का निर्देश देंगे CAQM- इनमें से सिर्फ़ 10 सड़कें 2 लेन से ज़्यादा की हैं. वहां पर ट्रकों के प्रवेश की अनुमति नहीं है. सुप्रीम कोर्ट- यह कहना कि अनुमति नहीं है और वहां कोई बैठकर निगरानी कर रहा है, दोनों में फ़र्क हैसुप्रीम कोर्ट- आपका काम वहां लोगों को तैनात करना और यह देखना था कि एक भी ट्रक प्रवेश न करेसुप्रीम कोर्ट- 23 एंट्री पॉइंट्स पर जैसे ही पुलिस कहती है,वे स्वाभाविक रूप से कोई दूसरा रास्ता अपना लेते हैं
AQI के आंकड़े दिखाए जाएं
अदालत ने कहा कि वह आयोग को सभी एजेंसियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने, जवाब लेने और उन पर मुकदमा चलाने का निर्देश देंगे. इसके साथ ही अदालत ने AQI के आंकड़े दिखाए जाने की भी मांग की. वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि CAQM ने पुलिस को कोई निर्देश नहीं दिया है. ग्रैप IV में कहा गया है कि दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश वर्जित है, लेकिन ये दिल्ली नहीं होना चाहिए क्योंकि CAQM एनसीआर राज्यों के 28 जिलों को कवर करता है.
SC ने CAQM से पूछा कि आज के प्रदूषण के क्या हालात हैं. जिस पर उन्होंने बताया कि आज का AQI चार बजे आएगा. वहीं ये भी बताया कि कल हम GRAP स्टेज 2 पर थे. आज अब तक यह लगभग 324 है. इस पर वकील शंकरनारायणन ने कहा कि साउथ में यह लगभग 500 था. CAQM की तरफ से कहा गया कि शहर के लिए AQI के रूप में शाम 4:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक का औसत लेया जाता है.
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