अब सभी वैध होर्डिंग्स के लिए स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है और बिना सर्टिफिकेट वाले लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे. अब सभी वैध होर्डिंग्स के लिए स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है और बिना सर्टिफिकेट वाले लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे. NDTV India – Latest