यूपी : CO जियाउल हक मर्डर केस में 10 दोषियों को सुनाई गई उम्रकैद, 11 साल बाद फैसला​

 उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सीओ जियाउल हक हत्‍याकांड में 10 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. तत्‍कालीन कुंडा सीओ जियाउल हक की आरोपियों ने लाठी-डंडों से पीटकर और गोली मारकर हत्‍या कर दी थी.

उत्तर प्रदेश में सीओ जियाउल हक हत्‍याकांड मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने दस दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. 2 मार्च 2013 को कुंडा के तत्‍कालीन सीओ जियाउल हक की बेरहमी से हत्‍या कर दी गई थी. 

11 साल बाद आए इस फैसले में फूलचंद यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, राम लखन गौतम, छोटेलाल यादव, राम आसरे, मुन्ना पटेल, शिवराम पासी, जगत बहादुर पाल उर्फ बुल्ले पाल को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. 

इस दिल दहला देने वाले हत्‍याकांड में सीओ कुंडा जियाउल हक को लाठी-डंडों से पीटकर और गोली मारकर हत्‍या कर दी गई थी. 
 

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