लखनऊ के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय की अदालत ने गुरुवार को कथित भड़काऊ बयान और वीर सावरकर पर विवादित टिप्पणी के संबंध में दर्ज परिवाद पर सुनवाई की.
वीर सावरकर पर विवादित टिप्पणी और भड़काऊ भाषण देने के मामले में लखनऊ की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तलब किया है. राहुल गांधी को 10 जनवरी 2025 को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है. इस दौरान राहुल गांधी अपना पक्ष रखेंगे.
लखनऊ के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय की अदालत ने गुरुवार को कथित भड़काऊ बयान और वीर सावरकर पर विवादित टिप्पणी के संबंध में दर्ज परिवाद पर सुनवाई की.
अदालत ने राहुल गांधी को प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 153(ए) और 505 के तहत अपराध के लिए दोषी पाया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई तय तारीख पर होगी.
अधिवक्ता नृपेन्द्र पांडे द्वारा दायर एक शिकायत पर अदालत ने नोटिस जारी किया है. शिकायत में दावा किया गया है कि राहुल गांधी ने समाज में नफरत फैलाने के इरादे से राष्ट्रवादी विनायक दामोदर सावरकर को अंग्रेजों का नौकर कहा था. साथ ही यह भी कहा था कि वह अंग्रेजों से पेंशन लेते थे.
NDTV India – Latest
More Stories
गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही आयुष्मान भारत योजना, मुफ्त में हो रहा इलाज
‘USAID को अच्छे इरादों के साथ काम करने की दी गई थी मंजूरी’, वोटर टर्नआउट फंड पर एस जयशंकर
महाकुंभ : दुनिया के आधे से ज्यादा सनातनियों ने लगाई डुबकी, अब तक देश के 55% लोगों ने भी किया स्नान