February 2, 2025
अब तक की सबसे बड़ी टैक्स छूट... समझिए कैसे बजट से वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास का दिल जीत लिया

अब तक की सबसे बड़ी टैक्स छूट… समझिए कैसे बजट से वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास का दिल जीत लिया​

Budget 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में खास तौर पर मध्यवर्गीय परिवारों को बड़ा तोहफा दिया है. नए नियमों के मुताबिक 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.

Budget 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में खास तौर पर मध्यवर्गीय परिवारों को बड़ा तोहफा दिया है. नए नियमों के मुताबिक 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.

…तो बजट का मैन ऑफ द मैच मिडिल क्लास ने जीत लिया है. पुष्पा स्टाइलम में कहें तो वही द सेवर है. बजट में मिडिल क्लास की बल्ले बल्ले हो गई है. उसे वह मिला है, जो बरसों से हाथ से फिसला जा रहा है. खुशी मिली इतनी कि दिल में न समाय कह लीजिए. टैक्स इतिहास की सबसे बड़ी रियासत. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास को खुश किया है.अगर आप सालाना 12 लाख कमाते हैं और आपने नई टैक्स रिजीम चुन रखी है, तो अब आप टैक्स के दायरे से बाहर हैं. नई टैक्स रिजीम के स्लैब बदले गए हैं. 12 से 16 लाख की इनकम पर 15 पर्सेंट, 16 से 20 लाख की इनकम पर 20 पर्सेंट और 20 से 24 लाख पर 25 पर्सेंट टैक्स लगेगा. इससे 12 लाख वाले को 80 हजार का सीधा फायदा होगा. 18 लाख वाले कमाने वाले को 70 हजार रुपये बचेंगे. 25 लाख आमदनी वाले को 1 लाख 10 हजार का फायदा होगा. बजट ने कैसे हर किसी की झोली भरी है, जरा टैक्स छूट का निचोड़ समझिए…

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इस टेबल से समझें टैक्स का पूरा स्लैब

सबसे नए टैक्स स्लैब को जानिए

0-4 लाख पर कोई टैक्स नहीं4-8 लाख पर 5 पर्सेंट टैक्स8-12 लाख पर 10 पर्सेंट टैक्स12 से 15 लाख पर 15 पर्सेंट टैक्स15-20 लाख पर 20 पर्सेंट टैक्स20-24 लाख पर 25 पर्सेंट टैक्स24 लाख से ऊपर 30 पर्सेंट टैक्स

अब इस नए टैक्स से कन्फ्यूज न हों. आप सोच रहे होंगे कि नई रिजीम पर आया यह नया टैक्स स्लैब है, तो फिर 12 लाख कमाने वाली की छूट कहां गई. तो जान लें कि 12 लाख छूट मिलेगी, लेकिन तब अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम हो. अगर आपकी इनकम 12 लाख से 1 रुपये भी अधिक हुई, तो ऊपर वाला रिवाइज टैक्स स्लैब आप पर लागू होगा, जिसमें भी राहत छिपी है. अब दूसरा सवाल किया इसमें फिर 12 लाख रुपये से ऊपर वाले को फायदा कैसे, तो जवाब यह है कि नई टैक्स रिजीम का स्लैब के अंदर टैक्स छूट की बड़ी राहत है.

आज से पहले तक न्यू टैक्स रिजीम का स्लैब कुछ ऐसा था

3 लाख रुपये तक की आय पर – 0% टैक्स3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक की आय पर – 5% टैक्स6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये तक की आय पर- 10% टैक्स9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये तक की आय पर – 15% टैक्स12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक की आय पर – 20% टैक्स15 लाख रुपये से ऊपर की आय पर – 30% टैक्स

अब समझिए कितनी इकनम वाले को कितना फायदा होगा और कैसे होगा.आज से पहले तक जो न्यू टैक्स स्लैब लागू था उसके मुताबिक 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता था. जबकि तीन लाख से 6 लाख रुपये तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स देना होता था. वहीं 6 से 9 तक की आय पर 10 फीसदी का टैक्स, 9 से 12 लाख रुपये की तक आय पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30 फीसदी का टैक्स देना होता था.

अगर बात नए टैक्स स्लैब की करें तो अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपये तक है तो आपको एक रुपये भी टैक्स के तौर नहीं देना होगा. 12 से 15 लाख रुपये पर कुल 15 फीसदी टैक्स देना होगा. यानी 12 से 15 लाख रुपये तक की सैलरी वाले को कुल 1 लाख 9 हजार 200 रुपये का टैक्स देना होगा. जबकि उसे 36 हजार 400 रुपये के बेनिफिट्स मिलेंगे. जबकि पुराने वाले टैक्स रिजीम में इस आय वर्ग के लोगों को 1 लाख 45 हजार 600 रुपये टैक्स के तौर पर देना होता था. वहीं 15 से 20 लाख की सैलरी वाले शख्स को 20 फीसदी टैक्स का भुगतान करना होगा.

मतलब अब उन्हें 2 लाख 13 हजार 200 रुपये का टैक्स देना होगा. जबकि उन्हें टैक्स बेनेफिट्स के तौर पर 88 हजार 400 रुपये का फायदा होगा. जबकि पहले के टैक्स रिजीम में उन्हें 3 लाख एक हजार 600 रुपये टैक्स के तौर पर चुकाने होते थे. वहीं 20 से 25 लाख रुपये की सैलरी वाले लोगों को 25 फीसदी टैक्स का भुगतान करना होगा. उन्हें 3 लाख 43 हजार 200 रुपये का टैक्स चुकाना होगा. जबकि इस वर्ग के लोगों को 1 लाख 14 हजार 400 रुपये का टैक्स बेनेफिट होगा. जबकि वह पहले 4 लाख 57 हजार 600 रुपये का टैक्स भुगतान करना पड़ता था. 25 लाख से 40 लाख रुपये की सैलरी वालों को कुल 8 लाख 11 हजार 200 रुपये का टैक्स देना होगा. जबकि इस वर्ग के लोगों को कुल 1 लाख 14 हजार 400 रुपये का टैक्स बेनेफिट मिलेगा. जबकि पुराने टैक्स रिजीम के तहत इस वर्ग के लोगों को 9 लाख 25 हजार 600 रुपये का टैक्स देना होता था.

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