रामपुर कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को चुनाव लड़ने के लिए जाली पैन कार्ड बनवाने के मामले में दोषी करार देते हुए सात–सात साल कैद की सजा सुनाई है. रामपुर कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को चुनाव लड़ने के लिए जाली पैन कार्ड बनवाने के मामले में दोषी करार देते हुए सात–सात साल कैद की सजा सुनाई है. NDTV India – Latest
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