वाराणसी के पहले ‘ओपन शूटआउट’ के रूप में चर्चित नदेसर टकसाल शूटआउट से जुड़े इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि असामाजिक गतिविधियों को रोकना राज्य का पवित्र दायित्व है और कोई भी व्यक्ति राज्य के कार्य को हड़पने का हकदार नहीं है. वाराणसी के पहले ‘ओपन शूटआउट’ के रूप में चर्चित नदेसर टकसाल शूटआउट से जुड़े इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि असामाजिक गतिविधियों को रोकना राज्य का पवित्र दायित्व है और कोई भी व्यक्ति राज्य के कार्य को हड़पने का हकदार नहीं है. NDTV India – Latest
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