June 19, 2026

केरलाइट और केरलन शब्दों का क्या होगा… केरल की जगह केरलम नाम रखे जाने पर शशि थरूर का सवाल​

केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद, भारत की राष्ट्रपति केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 नामक विधेयक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधान के तहत अपने विचार व्यक्त करने के लिए केरल राज्य विधान सभा को भेजेंगी.

केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद, भारत की राष्ट्रपति केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 नामक विधेयक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधान के तहत अपने विचार व्यक्त करने के लिए केरल राज्य विधान सभा को भेजेंगी. केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद, भारत की राष्ट्रपति केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 नामक विधेयक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधान के तहत अपने विचार व्यक्त करने के लिए केरल राज्य विधान सभा को भेजेंगी. NDTV India – Latest

Copyright © asianownews.com | Newsever by AF themes.