SC ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मामले पर कहा कि राज्यपाल किसी बिल को बिना निर्णय के लंबित नहीं रख सकते. ऐसा करने का कोई संवैधानिक आधार नहीं है. SC ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मामले पर कहा कि राज्यपाल किसी बिल को बिना निर्णय के लंबित नहीं रख सकते. ऐसा करने का कोई संवैधानिक आधार नहीं है. NDTV India – Latest