भजनलाल सरकार विधानसभा में नया धर्मांतरण विधेयक आज पेश करेगी. नए कानून के तहत जबरन धर्मांतरण पर 3 से साल की सजा का प्रावधान रहेगा. इस धर्मांतरण संबंधी विधेयक में ‘लव जिहाद’ और धर्मांतरण पर कठोर सजा का प्रावधान किया गया है.
राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही आज फिर से शुरू होगी. 16वीं विधानसभा का तीसरा सत्र 31 जनवरी से शुरू हुआ है. विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से होगी. इस बार राजस्थान विधानसभा का सत्र बेहद हंगामेदार रह सकता है. भजनलाल सरकार विधानसभा में नया धर्मांतरण विधेयक लाने की तैयारी में है. सदन में धर्मांतरण विरोधी धार्मिक विधेयक यानी ‘दी राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन 2024’ पेश किया जाएगा. बिल में जबरन या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाने पर रोक रहेगी.
‘लव जिहाद’, धर्मांतरण पर कठोर सजा का प्रावधान
16 साल पहले भी साल 2008 में वसुंधरा राजे सरकार के समय धर्मान्तरण बिल लाया गया था. लेकिन केंद्र में अटकने से बिल लागू नहीं हो पाया था. इस नए बिल के तहत कोई व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन कराएगा और विवाह करता है तो न्यायालय उसे अमान्य घोषित कर सकता है. इसके अलावा सहमति से धर्म परिवर्तन करने पर भी 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी.
राजस्थान विधानसभा में आज पेश होगा धर्मांतरण क़ानून
राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 किया जाएगा पेश
16 साल बाद फिर आएगा नया धर्मान्तरण क़ानून
धर्मांतरण संबंधी इस विधेयक में लव जिहाद और धर्मांतरण पर कठोर सजा का प्रावधान किया गया
साल 2008 में वसुंधरा राजे सरकार के समय भी लाया गया था बिल. लेकिन तब लागू नहीं हो सका था.
नए क़ानून के तहत ज़बरन धर्मांतरण पर 3 से साल की सजा का किया जा रहा प्रावधान .
झारखंड, कर्नाटक और गुजरात में पहले से लागू है ये क़ानून
गैर ज़मानती अपराध माना जाएगा यह कृत्य
नए कानून के तहत जबरन धर्मांतरण पर 3 से साल की सजा का प्रावधान रहेगा. इस धर्मांतरण संबंधी विधेयक में ‘लव जिहाद’ और धर्मांतरण पर कठोर सजा का प्रावधान किया गया है.
बता दें राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर तीन, पांच और छह फरवरी को चर्चा होगी. सरकार की ओर से इसका जवाब सात फरवरी को दिया जाएगा. वहीं, आठ से 18 फरवरी तक सदन में अवकाश रहेगा और 19 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा.
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