मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में हरसूद न्यायालय ने जघन्य दुष्कर्म‑हत्या मामले में आरोपीको बीएनएस धारा 66, 70(1) और 103(1) में तिहरा आजीवन कारावास और कुल 30,000 रुपये का जुर्माना सुनाया. मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में हरसूद न्यायालय ने जघन्य दुष्कर्म‑हत्या मामले में आरोपीको बीएनएस धारा 66, 70(1) और 103(1) में तिहरा आजीवन कारावास और कुल 30,000 रुपये का जुर्माना सुनाया. NDTV India – Latest
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