June 19, 2026

दिल्ली की ‘शान’: खान मार्केट में बिना फायर NOC चलेंगे रेस्टोरेंट, HC ने दी इजाजत दी, लेकिन ये है एक शर्त​

Khan Market Restaurants: दिल्ली हाईकोर्ट ने खान मार्केट के रेस्टोरेंट्स को राहत देते हुए कहा कि अगर किसी रेस्टोरेंट में एक समय में 50 से कम लोग हों, तो उन्हें फायर डिपार्टमेंट से एनओसी यानी नो‑ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं होगी.

Khan Market Restaurants: दिल्ली हाईकोर्ट ने खान मार्केट के रेस्टोरेंट्स को राहत देते हुए कहा कि अगर किसी रेस्टोरेंट में एक समय में 50 से कम लोग हों, तो उन्हें फायर डिपार्टमेंट से एनओसी यानी नो‑ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं होगी. Khan Market Restaurants: दिल्ली हाईकोर्ट ने खान मार्केट के रेस्टोरेंट्स को राहत देते हुए कहा कि अगर किसी रेस्टोरेंट में एक समय में 50 से कम लोग हों, तो उन्हें फायर डिपार्टमेंट से एनओसी यानी नो‑ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं होगी. NDTV India – Latest

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