दिशा-निर्देशों के अनुसार, हर स्कूल को 11 सदस्यीय एसएलएफएफसी (SLFFC) का गठन करना होगा, जिसमें स्कूल प्रबंधन के प्रतिनिधि, प्रधानाचार्य, शिक्षक और अभिभावक शामिल होंगे. यह समिति स्कूल शुल्क से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा करेगी और प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी. दिशा-निर्देशों के अनुसार, हर स्कूल को 11 सदस्यीय एसएलएफएफसी (SLFFC) का गठन करना होगा, जिसमें स्कूल प्रबंधन के प्रतिनिधि, प्रधानाचार्य, शिक्षक और अभिभावक शामिल होंगे. यह समिति स्कूल शुल्क से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा करेगी और प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी. NDTV India – Latest
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