November 24, 2024
दिल्ली शराब घोटालाः अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

दिल्ली शराब घोटालाः अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला​

Delhi Liquor Scam: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा शराब घोटाले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज इस मामले पर फैसला आएगा.

Delhi Liquor Scam: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा शराब घोटाले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज इस मामले पर फैसला आएगा.

उच्चतम न्यायालय आबकारी नीति ‘‘घोटाला” मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल( Arvind Kejriwal) की दो याचिकाओं पर शुक्रवार यानी आज फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा शराब घोटाले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

दिल्ली के मुख्यमंत्री (Arvind Kejriwal) को दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया है. अरविंद केजरीवाल को पहले ED ने गिरफ्तार किया. उन्हें उस मामले में बेल मिल गई थी लेकिन फिर बाद में सीबीआई ने भी उन्हें जेल से ही गिरफ्तार कर लिया था. दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish sisodia) और BRS की नेता के कविता को भी पहले ही जमानत मिल चुकी है. ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या कोर्ट इस मामले में आज सीएम केजरीवाल को बेल देती है या उन्हें इस मामले में आगे भी जेल में ही रहना होगा.

कोर्ट में केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी दलील पेश की. उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई उन्हें जेल से बाहर नहीं आने देना चाहती है. सीबीआई के केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए कोई सबूत नहीं थे. सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ED केस में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जा चुकी है.

सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा था कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को एफआईआर दायर होने के बाद दो साल तक गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी रिहाई को रोकने के लिए जल्दबाजी में “बीमा गिरफ्तारी” की.

सीबीआई की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ((ASG) एसवी राजू अपनी दलील पेश की. उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल कोई असाधारण व्यक्ति नहीं है, जिनके लिए अलग दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। हालांकि, उनकी रिहाई से पहले ही सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

NDTV India – Latest

Copyright © asianownews.com | Newsever by AF themes.