सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि धर्म परिवर्तन के बाद व्यक्ति अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा खो देता है, लेकिन अनुसूचित जनजाति (ST) के मामले में केवल धर्म परिवर्तन को ही निर्णायक आधार नहीं माना जा सकता. ऐसे मामलों में जनजातीय पहचान और समुदाय से जुड़ाव की जांच जरूरी होगी. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि धर्म परिवर्तन के बाद व्यक्ति अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा खो देता है, लेकिन अनुसूचित जनजाति (ST) के मामले में केवल धर्म परिवर्तन को ही निर्णायक आधार नहीं माना जा सकता. ऐसे मामलों में जनजातीय पहचान और समुदाय से जुड़ाव की जांच जरूरी होगी. NDTV India – Latest
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