जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने यह आदेश पारित किया है. यह आदेश उडीसा उच्च न्यायालय में 28 अप्रैल को अग्रवाल और उनके कुछ तत्कालीन कर्मचारियों की अग्रिम जमानत खारिज करने के बाद आया है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने यह आदेश पारित किया है. यह आदेश उडीसा उच्च न्यायालय में 28 अप्रैल को अग्रवाल और उनके कुछ तत्कालीन कर्मचारियों की अग्रिम जमानत खारिज करने के बाद आया है. NDTV India – Latest