कानून के अनुसार, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, 1971 की धारा 15(b) के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही तभी शुरू की जा सकती है जब अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल इसकी अनुमति देते हैं. कानून के अनुसार, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, 1971 की धारा 15(b) के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही तभी शुरू की जा सकती है जब अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल इसकी अनुमति देते हैं. NDTV India – Latest
More Stories
इन 4 लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है भीगे अखरोट का सेवन
PM Kisan 20th Installment: अगर 20वीं किस्त के पैसे चाहिए तो तुरंत कर लें ये जरूरी काम, वरना नहीं मिलेंगे 2000 रुपये
IPL 2025: RCB और कोहली का वक्त बदलने वाला है? PSG से हैरी केन तक, 2025 में वो हुआ जो सोचा न गया