राजस्थान सरकार को एक महत्वपूर्ण राहत देते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रतिष्ठित बीकानेर हाउस से संबंधित 18 सितंबर 2024 के कुर्की आदेश पर रोक लगा दी है.
पटियाला हाउस कोर्ट ने बीकानेर हाउस कुर्की आदेश पर रोक लगा दी है. एएजी शिव मंगल शर्मा राज्य की ओर से पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए. पिछले सप्ताह कुर्की आदेश पारित होने और चिपकाए जाने के तुरंत बाद मामला कोर्ट पहुंचा था.
राजस्थान सरकार को एक महत्वपूर्ण राहत देते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रतिष्ठित बीकानेर हाउस से संबंधित 18 सितंबर 2024 के कुर्की आदेश पर रोक लगा दी है. यह निर्णय आज जिला न्यायाधीश विद्या प्रकाश (वाणिज्यिक न्यायालय-02) के समक्ष हुई एक महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान आया, जहां अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) शिव मंगल शर्मा ने राजस्थान राज्य की ओर से मजबूत दलीलें पेश की.
NDTV India – Latest
More Stories
नाम प्रियमवदेश्वर प्यारे चंद, उम्र 631 साल, रूप बदलने में माहिर- मिलने की तारीख 14 अगस्त, 2026
आमेर किले में अमेरिकी उपराष्ट्रपति का हुआ भव्य स्वागत, राजस्थानी संस्कृति की दिखाई गई झलक, देखें तस्वीरें
नीतीश कुमार और चिराग पासवान को खत्म करना चाहती है BJP… पप्पू यादव का बड़ा आरोप