उत्तर प्रदेश में पूर्व विधायक अरिफ अनवर हाशमी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है. डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट (ED) ने उनकी 21 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है, जिनकी कीमत 8.24 करोड़ रुपये है. इन संपत्तियों में आवासीय फ्लैट, कृषि भूमि और वाणिज्यिक भूमि शामिल है, जो कि लखनऊ, बलरामपुर और गोंडा में स्थित हैं. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत यह कार्रवाई की है.
उत्तर प्रदेश में पूर्व विधायक अरिफ अनवर हाशमी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है. डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट (ED) ने उनकी 21 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है, जिनकी कीमत 8.24 करोड़ रुपये है.
इन संपत्तियों में आवासीय फ्लैट, कृषि भूमि और वाणिज्यिक भूमि शामिल है, जो कि लखनऊ, बलरामपुर और गोंडा में स्थित हैं. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत यह कार्रवाई की है.
अरिफ अनवर हाशमी कई मामलों में आरोपी हैं. इनमें अपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, छल और जालसाजी जैसे आरोप शामिल हैं. उन्हें उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत गैंगस्टर भी घोषित किया गया है.
ईडी की जांच में पता चला है कि अरिफ अनवर हाशमी 1984 से ही अवैध भूमि अधिग्रहण और कब्जे के ममलों में शामिल हैं. उन्होंने सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर की और अन्य लोगों के साथ मिलकर अवैध लाभ के लिए भूमि की प्रकृति बदली. उन्होंने कब्जा की गई भूमि पर व्यवसाय और कॉलेज चलाकर बड़ी मात्रा में अवैध धन कमाया.
ईडी ने कहा है कि जब्त की गई संपत्तियां अपराध की आय से प्राप्त की गई हैं और अरिफ अनवर हाशमी और उनकी पत्नी रोजी सलमा की ज्ञात आय के स्रोतों से बहुत अधिक हैं. उनके खिलाफ मामलों की जांच जारी है.
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