वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप में संशोधन (GRAP Revised) किया है. अब ग्रैप के तीसरे और चौथे चरण के तहत दिल्ली-एनसीआर के जिलों गुरूग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में स्कूलों को बंद रखना अनिवार्य कर दिया है.
केंद्र के प्रदूषण निगरानी निकाय ने बुधवार को चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (Graded Response Action Plan ) में संशोधन किया है. इसके साथ ही ग्रैप के तीसरे और चौथे चरण के तहत दिल्ली-एनसीआर के जिलों में स्कूलों को बंद रखना अनिवार्य कर दिया गया है. इससे पहले इन उपायों को लागू करने का फैसला राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ दिया जाता था.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनीसीआर) और उसके आसपास के क्षेत्रों में, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने ग्रैप में संशोधन किया तथा उसके तीसरे और चौथे चरण के तहत दिल्ली एवं एनसीआर के जिलों गुरूग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में स्कूलों को बंद रखना अनिवार्य कर दिया है.
ग्रैप के तीसरे चरण के तहत एक अतिरिक्त निर्देश के अनुसार, अब राज्य सरकारों को दिल्ली और एनसीआर जिलों में सार्वजनिक कार्यालयों और नगर निकायों के समय अलग-अलग निर्धारित करने होंगे.
पहले इस तरह थी व्यवस्था
पहले स्टेज 3 के तहत राज्य सरकारें यह तय कर सकती थीं कि कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए स्कूलों में कक्षाओं को बंद कर दिया जाए और ऑनलाइन क्लास शुरू की जाए.
इसी तरह स्टेज 4 के तहत कक्षा 6 से 9 और 11 के छात्रों के लिए स्कूलों में कक्षाएं बंद करने का विकल्प था.
हालांकि संशोधित GRAP अब इन उपायों को दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर के लिए अनिवार्य बनाता है, जबकि अन्य NCR जिलों को निर्णय लेने की छूट देता है.
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी फटकार
इस सप्ताह की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैप के तीसरे और चौथे चरण को लागू करने में देरी के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को फटकार लगाई थी और अगले आदेश तक एनसीआर भर में स्कूलों को बंद करने की तत्काल जरूरत पर जोर दिया था. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैप के तीसरे और चौथे चरण में सख्त उपाय अपनाने का भी निर्देश दिया था.
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