April 1, 2025
बिहार के पूर्व मंत्री मोहम्मद इलियास हुसैन समेत पांच आरोपियों को बिटुमेन घोटाले में 3 साल की सजा

बिहार के पूर्व मंत्री मोहम्मद इलियास हुसैन समेत पांच आरोपियों को बिटुमेन घोटाले में 3 साल की सजा​

Bihar Former Minister Mohammad Ilyas Hussain Sentenced Jail: 29 मार्च 2025 को सीबीआई की विशेष अदालत ने पांचों आरोपियों को 120बी, 407, 409, 420, 468, 471 IPC और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(2) सहपठित 13(1)(d) के तहत दोषी करार दिया.

Bihar Former Minister Mohammad Ilyas Hussain Sentenced Jail: 29 मार्च 2025 को सीबीआई की विशेष अदालत ने पांचों आरोपियों को 120बी, 407, 409, 420, 468, 471 IPC और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(2) सहपठित 13(1)(d) के तहत दोषी करार दिया.

Bihar Former Minister Mohammad Ilyas Hussain Sentenced Jail: रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने बहुचर्चित बिटुमेन घोटाले में बड़ा फैसला सुनाते हुए बिहार सरकार के तत्कालीन मंत्री मोहम्मद इलियास हुसैन सहित पांच आरोपियों को तीन साल के कठोर कारावास और 32 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. इस फैसले को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है.

मामले के बारे में जानिए

  • अदालत: सीबीआई विशेष अदालत, रांची
  • मामला: बिटुमेन घोटाला (Md. Illiyas Hussain and Others)
  • एफआईआर दर्ज: 6 अगस्त 1996
  • धारा: IPC की धारा 120बी, 409, 420, 467, 468, 471, 474, 477 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(d)

सजा पाए आरोपियों के नाम

  • मोहम्मद इलियास हुसैन
  • शहाबुद्दीन बेग
  • पवन कुमार अग्रवाल
  • अशोक कुमार अग्रवाल
  • विनय कुमार सिन्हा

क्या है बिटुमेन घोटाला

मामले की जांच में पता चला कि हल्दिया से आरसीडी हजारीबाग के लिए बिटुमेन का परिवहन कागजों में दर्शाया गया, लेकिन वास्तव में कोई भी बिटुमेन हजारीबाग नहीं पहुंचा. आरोपियों ने हल्दिया से बिटुमेन उठाकर उसे कोलकाता के खुले बाजार में बेच दिया और सरकार से परिवहन शुल्क का फर्जी दावा किया. इसे अलकतरा घोटाला भी कहा जाता है.

अदालत का फैसला

29 मार्च 2025 को सीबीआई की विशेष अदालत ने पांचों आरोपियों को 120बी, 407, 409, 420, 468, 471 IPC और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(2) सहपठित 13(1)(d) के तहत दोषी करार दिया.

सजा:

  • तीन साल की कठोर कारावास
  • प्रत्येक पर 32 लाख रुपये का जुर्माना

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