भारत में विदेशियों की एंट्री पर सख्त नियम… खत्म होने जा रहे ये पुराने 4 कानून ; नए बिल में क्या-क्या है?​

 लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिल पेश किया. विपक्ष की ओर से बिल को पेश करने का विरोध किया गया । कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का कहना था कि बिल के कुछ प्रावधान मूल अधिकारों और प्राकृतिक न्याय की भावनाओं के खिलाफ है.

भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की आवाजाही की प्रक्रिया को ज्यादा व्यवस्थित और कारगर बनाने के लिए मोदी सरकार एक नया बिल लेकर आई है. इस बिल में विदेशी नागरिकों का पंजीकरण अनिवार्य बनाया गया है. बगैर वैध कागजात के देश में प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों के लिए पांच साल की सजा का प्रावधान किया गया है.

मंगलवार को लोकसभा में Immigration & Foreigners Bill 2025 पेश किया गया. नए बिल के जरिए पहले के चार कानूनों की जगह एक कानून बनाने का लक्ष्य है. Passport Act 1920 , Registration of Foreigners Act 1939 , Foreigners Act 1946 और Immigration ( Liability of Carriers ) Act 2000 की जगह नया कानून बनाया जा रहा है.

लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिल पेश किया. विपक्ष की ओर से बिल को पेश करने का विरोध किया गया । कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का कहना था कि बिल के कुछ प्रावधान मूल अधिकारों और प्राकृतिक न्याय की भावनाओं के खिलाफ है.

बिल में कुछ अहम प्रावधान शामिल किए गए हैं. बिल के खंड 6 में विदेश से आने वाले सभी लोगों का पंजीकरण अनिवार्य बनाया गया है. किसी का प्रवास वैध है या नहीं , ये साबित करने का दायित्व व्यक्ति का होगा. अगर सरकार किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा , अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा मानती है तो उसे भारत में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का गठन किया जाएगा.

भारत में विदेशी नागरिकों के लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य है. शैक्षणिक संस्थाओं, छात्रावासों, अस्पतालों, नर्सिंग होम आदि को विदेशी नागरिकों की रिपोर्ट सरकार को देनी होती है. यदि कोई विदेशी नागरिक बिना पासपोर्ट या वीजा के आता है, तो उसे पांच साल तक की सजा और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करता है, तो उसे दो से सात साल तक की सजा और एक से दस लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. वीजा नियमों के उल्लंघन पर और तय समय से अधिक समय तक रहने पर तीन साल तक की सजा या तीन लाख रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.

पिछले कुछ सालों से बांग्लादेश और रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर भारत में सियासत होती रही है. मांग उठती रही है कि अवैध रूप से देश में रह रहे ऐसे सभी विदेशी लोगों को तुरंत देश से बाहर करना चाहिए. सरकार को उम्मीद है कि नए बिल के पारित होने के बाद विदेश से आने वाले सभी लोगों की निगरानी करना आसान होगा. 

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