केरल हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद मलयालम अभिनेता सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है.
मलयाली फिल्म अभिनेता सिद्दीकी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 30 सितंबर को सुनवाई करेगा. केरल हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद मलयालम अभिनेता सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है.
अभिनेत्री ने जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद यौन उत्पीड़न और शोषण का आरोप लगाया था. इस साल अगस्त में एक अभिनेत्री द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर सिद्दीकी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. अभिनेत्री ने अभिनेता सिद्दीकी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप लगाए गए है.
अपनी अग्रिम जमानत याचिका में उन्होंने आगे दावा किया कि अभिनेत्री पिछले पांच वर्षों से बार-बार 2016 में एक थिएटर में उनके द्वारा यौन दुर्व्यवहार किये जाने और ‘मौखिक यौन प्रस्ताव’ के निराधार और झूठे दावे करती रही हैं.
सिद्दीकी ने अभिनेत्री द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के बाद ‘एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स’ (एएमएमए) के महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया था. न्यायमूर्ति के. हेमा समिति की रिपोर्ट में खुलासे के मद्देनजर विभिन्न निर्देशकों और अभिनेताओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद मलयालम फिल्म उद्योग की कई जानी-मानी हस्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.
केरल सरकार ने 2017 में एक अभिनेत्री पर हमला मामले की जांच के लिए समिति का गठन किया था. हेमा समिति की रिपोर्ट में मलयालम सिनेमा उद्योग में महिलाओं के उत्पीड़न और शोषण के मामलों का खुलासा किया गया है. कई अभिनेताओं और निर्देशकों के खिलाफ यौन उत्पीड़न और शोषण के आरोप सामने आने के बाद राज्य सरकार ने 25 अगस्त को इन मामलों की जांच के लिए सात सदस्यीय विशेष जांच दल के गठन की घोषणा की थी.
NDTV India – Latest
More Stories
Karan Arjun Re-Release Box Office Day 1: 2024 की रि रिलीज फिल्मों में दूसरी सबसे बड़ी ओपनर बनी करण अर्जुन, पहले दिन इतनी की कमाई
Guru pradosh vrat 2024 : नवंबर में इस दिन रखा जाएगा गुरु प्रदोष व्रत, यहां जानिए भोग और पूजा मुहूर्त
बाबा रामदेव ने बताया 5 मिनट का नुस्खा, इससे पूरे शरीर का पॉल्यूशन, रेडिएशन और टॉक्सिंस निकल आएगा बाहर