गिरफ्तारी के बाद साहिल और मुस्कान की यह पहली मुलाकात थी, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जिला जेल में लाने के बाद दोनों को अलग-अलग बैरकों में रखा गया है, हालांकि जेल प्रशासन ने उनके बीच किसी भी तरह के संवाद पर सख्त रोक लगा रखी है.
मेरठ की एक अदालत ने बहुचर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड की आरोपी उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और प्रेमी साहिल शुक्ला की न्यायिक हिरासत बुधवार को 14 दिन बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दी. अगली पेशी 15 अप्रैल को होगी. जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि दोनों आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) आकांक्षा मिश्रा की अदालत में पेश हुए. गिरफ्तारी के बाद साहिल और मुस्कान की यह पहली मुलाकात थी, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जिला जेल में लाने के बाद दोनों को अलग-अलग बैरकों में रखा गया है, हालांकि जेल प्रशासन ने उनके बीच किसी भी तरह के संवाद पर सख्त रोक लगा रखी है. जेल सूत्रों ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान साहिल को देखकर मुस्कान भावुक हो गयी और रोने लगी.
शर्मा ने कहा कि सुनवाई के बाद मुस्कान को महिला बैरक (बैरक नंबर 12) और साहिल को पुरुष बैरक (बैरक नंबर 18) में वापस भेज दिया गया. मुस्कान और साहिल पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी सौरभ राजपूत की हत्या के आरोपी हैं, जिसकी हत्या चार मार्च, 2025 की रात को इंदिरानगर, ब्रह्मपुरी में उसके घर पर की गयी थी. राजपूत की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने उसे चाकू घोंपकर मारने की बात कबूल की है. इसके बाद उन्होंने उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए, उसका सिर और हाथ काट दिये और शव को नीले रंग के ड्रम में रखकर उसमें सीमेंट भरकर उसे सील कर दिया.
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