मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर विभागाध्यक्षों को उन्हीं का वेतन रिलीज़ करने का पत्र भेजा है, जो अपनी संपत्ति का ब्यौरा निर्धारित तारीख़ तक देंगे.
उत्तर प्रदेश में संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सितंबर महीने का वेतन नहीं मिलेगा. मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और विभागाध्यक्षों को इसको लेकर आदेश जारी किया है. मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति की घोषणा करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को ही सितंबर महीने की सैलरी मिलेगी.
यूपी सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए संपत्ति की घोषणा को अनिवार्य बनाते हुए आदेश जारी किया था. जिसकी डेडलाइन 31 अगस्त थी. इसके बाद कर्मचारियों की मांग पर इसे एक महीने बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया था. अब अंतिम तारीख़ (30 सितंबर) पास आते ही मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर उन्हीं का वेतन रिलीज़ करने का पत्र विभागाध्यक्षों को भेजा है, जो अपनी संपत्ति का ब्यौरा निर्धारित तारीख़ तक देंगे.
इससे पहले संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए एक और महीना बढ़ाते समय 3 सितंबर को सूचना निदेशक शिशिर ने कहा था, ‘अब तक 74 प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों ने ही अपना ब्यौरा जमा किया है.’
मुख्य सचिव ने 17 अगस्त को शासनादेश के जरिए सभी कार्मिकों को अपनी संपत्ति का खुलासा करने के निर्देश दिए थे.
NDTV India – Latest
More Stories
ये 7 तरह की चाय वजन घटाने में करती हैं मदद, मोटापा होने लगेगा कम, ज्यादा खाने से बचेंगे आप
Bihar SI Vacancy: बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसी, ऐसे करें इस सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई
Bihar SI Vacancy: बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसी, ऐसे करें इस सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई