सुप्रीम कोर्ट ने बीआईटी मेसरा के छात्र राजा पासवान की मौत मामले में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा दिए गए 20 लाख रुपये मुआवजे के आदेश को बरकरार रखा और संस्थान को दो हफ्ते में भुगतान का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने बीआईटी मेसरा के छात्र राजा पासवान की मौत मामले में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा दिए गए 20 लाख रुपये मुआवजे के आदेश को बरकरार रखा और संस्थान को दो हफ्ते में भुगतान का निर्देश दिया. NDTV India – Latest
More Stories
मार्केट का विलेन कौन? केवल ‘एक्सेंचर’ नहीं, ये हैं 4 और वजहें, जिनके चलते 2 घंटे में डूबे 1.3 लाख करोड़
45 साल पहले रिलीज होते ही बैन हो गई थी जितेंद्र की ये फिल्म, दोबारा आई तो तोड़ा ‘शोले’ का रिकॉर्ड
बिहार के SKMCH हॉस्पिटल में शराब पार्टी, मरीज वार्ड में भर्ती और पिता-भाई बनाने लगे पैग