June 20, 2026

‘शादीशुदा पुरुष का बालिग के साथ लिव-इन में रहना जुर्म नहीं’, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने FIR पर भी लगाई रोक​

Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई शादीशुदा पुरुष किसी बालिग महिला के साथ उसकी मर्जी से लिव-इन रिलेशनशिप में रहता है, तो यह कोई अपराध नहीं है और उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता. अदालत ने शाहजहांपुर में दर्ज अपहरण की एफआईआर पर रोक लगाते हुए पुलिस को निर्देश दिया है कि इस जोड़े को पूरी सुरक्षा दी जाए.

Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई शादीशुदा पुरुष किसी बालिग महिला के साथ उसकी मर्जी से लिव-इन रिलेशनशिप में रहता है, तो यह कोई अपराध नहीं है और उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता. अदालत ने शाहजहांपुर में दर्ज अपहरण की एफआईआर पर रोक लगाते हुए पुलिस को निर्देश दिया है कि इस जोड़े को पूरी सुरक्षा दी जाए. Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई शादीशुदा पुरुष किसी बालिग महिला के साथ उसकी मर्जी से लिव-इन रिलेशनशिप में रहता है, तो यह कोई अपराध नहीं है और उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता. अदालत ने शाहजहांपुर में दर्ज अपहरण की एफआईआर पर रोक लगाते हुए पुलिस को निर्देश दिया है कि इस जोड़े को पूरी सुरक्षा दी जाए. NDTV India – Latest

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