अधिसूचना के मुताबिक रियायत का लाभ उठाने के लिए, पीडब्ल्यूडी (दिव्यांग व्यक्ति) को केंद्र द्वारा जारी वैध विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता का प्रमाण देता हो.
सिक्किम सरकार ने बुधवार को दिव्यांगों और गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं के लिए बस किराए में 100 प्रतिशत रियायत की घोषणा की. एक आधिकारिक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई. राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह सुविधा तत्काल प्रभाव से राज्य के भीतर और अंतरराज्यीय दोनों तरह की बस सेवाओं में उपलब्ध होगी.
अधिसूचना के मुताबिक रियायत का लाभ उठाने के लिए, पीडब्ल्यूडी (दिव्यांग व्यक्ति) को केंद्र द्वारा जारी वैध विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता का प्रमाण देता हो.
आदेश में कहा गया है कि गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी की महिलाओं को आर्थिक, सांख्यिकी, निगरानी और मूल्यांकन निदेशालय (डीईएसएमई) द्वारा जारी बीपीएल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.
NDTV India – Latest
More Stories
पहलगाम हमले के आतंकवादी अभी भी दक्षिण कश्मीर में मौजूद, उनके पास है खाना और अन्य सामान: सूत्र
एयर इंडिया को पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र प्रतिबंध के कारण 600 मिलियन डॉलर का हो सकता है नुकसान: रिपोर्ट
भूवनेश्वर के KIIT छात्रवास में एक नेपाली छात्रा ने की आत्महत्या, 3 महीने में ऐसी दूसरी घटना