सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार की उस अपील को स्वीकार किया, जिसमें जून 2024 के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी. गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने साक्ष्यों में कथित कमी और विरोधाभासों का हवाला देते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था. इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार की उस अपील को स्वीकार किया, जिसमें जून 2024 के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी. गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने साक्ष्यों में कथित कमी और विरोधाभासों का हवाला देते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था. इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. NDTV India – Latest
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