ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 16 अप्रैल को फैसला सुनाया कि “महिला” की कानूनी परिभाषा जन्म के समय उस इंसान के लिंग (सेक्स) पर आधारित है. यानी जन्म के समय जिसका सेक्स गर्ल होगा, वही महिला या वूमन कहलाएगी. ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 16 अप्रैल को फैसला सुनाया कि “महिला” की कानूनी परिभाषा जन्म के समय उस इंसान के लिंग (सेक्स) पर आधारित है. यानी जन्म के समय जिसका सेक्स गर्ल होगा, वही महिला या वूमन कहलाएगी. NDTV India – Latest
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