इस मामले में कोर्ट ने 27 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुन्दानंद गिरी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस मामले में कोर्ट ने 27 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुन्दानंद गिरी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. NDTV India – Latest
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