गृहमंत्री ने अधिकारियों निर्देश देते हुए कहा कि 60 और 90 दिन के अंदर आरोपपत्र दाखिल करने की प्रक्रिया की पूरी और निरंतर निगरानी होनी चाहिए और इस समयसीमा का कड़ाई से पालन होना चाहिए. गृहमंत्री ने अधिकारियों निर्देश देते हुए कहा कि 60 और 90 दिन के अंदर आरोपपत्र दाखिल करने की प्रक्रिया की पूरी और निरंतर निगरानी होनी चाहिए और इस समयसीमा का कड़ाई से पालन होना चाहिए. NDTV India – Latest
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