अहमदाबाद। 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले (Ahmedabad Blasts Case) में एक विशेष अदालत (Special Court) ने 49 दोषियों में से 38 को मौत की सजा सुनाई है। करीब 80 आरोपियों पर मुकदमा चल रहा था। 2008 में गुजरात के शहर में हुए आतंकी हमले में 56 लोग मारे गए थे।
विशेष अदालत के न्यायाधीश एआर पटेल (AR Patel) ने भी मामले में 11 अन्य दोषियों को उनकी मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
49 आरोपियों को ठहराया गया था दोषी
8 फरवरी को गुजरात की एक अदालत (Gujarat Court) ने मामले में 49 आरोपियों को दोषी ठहराया और 28 अन्य को बरी कर दिया। अदालत ने पिछले साल सितंबर में 13 साल से अधिक पुराने मामले में सुनवाई समाप्त कर दी थी।
70 मिनट में 21 ब्लास्ट और 56 लोगों की मौत
26 जुलाई, 2008 को 70 मिनट के भीतर अहमदाबाद शहर में हुए 21 बम विस्फोटों में 200 से अधिक लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने दावा किया था कि प्रतिबंधित स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) के एक धड़े इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) से जुड़े लोग शामिल थे।
यह आरोप लगाया गया था कि इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के आतंकवादियों ने गुजरात में 2002 के गोधरा दंगों का बदला लेने के लिए इन विस्फोटों की योजना बनाई और उन्हें अंजाम दिया।
दिसंबर में शुरू हुई सुनवाई
दिसंबर 2009 में इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े 78 लोगों के खिलाफ मामले की सुनवाई शुरू हुई, जब अदालत ने सभी 35 प्रथम सूचना रिपोर्ट, या एफआईआर को मर्ज कर दिया। उनमें से एक के सरकारी गवाह बनने के बाद आरोपियों की संख्या घटकर 77 हो गई।
More Stories
1947 से अब तक सुप्रीम कोर्ट के करीब 37 हजार फैसलों का हिंदी में अनुवाद : CJI चंद्रचूड़
‘मैं कोई गुंडा या बदमाश नहीं…’ : बेटे की गिरफ्तारी के एक दिन बाद SP विधायक ने किया सरेंडर
देश की संस्थाओं को ‘बदनाम’ करने वालों को कोई सम्मान नहीं मिल सकता : उपराष्ट्रपति धनखड़